सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है. SC ने 58% आरक्षण के मामले में होई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को खत्म कर दिया है

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Cg Reservation news Supreme Court today :-  छत्तीसगढ़ के  Supreme court  द्वारा लगाई गई 58% आरक्षण पर रोक को आज  Supreme court  ने हटा दिया है, जिससे भर्ती और नियुक्ति के लिए रास्ता साफ हो गया है। Chhattisgarh के मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel ने इस खबर को Twitter पर भी साझा किया है जहाँ उन्होंने बताया कि अब 58% आरक्षण के आधार पर भर्ती होगी  अब से ।


Supreme court  ने आदेश दिए हैं कि भर्ती चालू करने के निर्देश जारी किए जाएं और संरक्षण के कारण जॉइनिंग रुकी हुई थी, उसे भी पूरा किया जाए। सीएम भूपेश बघेल ने 58 से 76% आरक्षण बढ़ाने का विचार व्यक्त किया था, जिसके कारण अदालत ने आरक्षण को अवैध ठहराया था। Supreme Court के फैसले के बाद, नई Alert Sarkari नौकरी भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं भी रुकी थीं, लेकिन इस महीने  01/05/2023 से भर्ती फिर से शुरू हो जाएगी।


अब Supreme court के फ़ैसले के बाद, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के आधार पर भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें भर्ती और नियुक्ति के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा।

छत्तीसगढ़ CM  भूपेश बघेल ने भी इस बात की जानकारी दी है कि सरकार जल्द ही आरक्षण के आधार पर नौकरियों की भर्ती शुरू करेगी। वह भी दावा करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया त्वरित होगी और अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी मिलेगी।

यह फ़ैसला Chhattisgarh  में आरक्षण के समर्थकों के लिए एक बड़ी जीत है। वे देर से ही सही लेकिन इसका इंतज़ार अंत हुआ है। आरक्षण का प्रभाव समाज के अलग-अलग वर्गों को समान रूप से भागीदार बनाता है और उन्हें भी नौकरी और अन्य अवसरों के लिए एक उचित मौका दिया गया  है।




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